बिहार में समोसे कचौड़ियों पर टैक्स लगाने के फैसले से हुई फजीहत के
बाद सरकार ने अपनी सफाई दी है। सरकार का कहना है कि यह टैक्स केवल उन
समोसों और कचौड़ियों पर लगा है जो 600 रुपये प्रति किलो से अधिक की कीमत पर
बिकते हैं। यह टैक्स भोजनालयों और होटलों में बिकने वाले समोसों पर लागू
नहीं होता।
आगामी महीनों में प्रदेश में शराब बिक्री पर लगने वाले प्रतिबंध और वार्षिक उत्पाद कर में आई गिरावट की वजह से सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी को यह फैसला किया कि सभी विशिष्ट सामानों पर वैट लगाया जाएगा।
इसमें 500 रुपये प्रति मीटर से ऊपर बीकने वाले कपड़ों, 2,000 रुपये से ज्यादा की साड़ियों, सौंदर्य प्रसाधनों, सुगंधित वस्तुओं, इंवर्टर और ट्रांसफॉर्मर आदि शामिल हैं। इनमें समोसे और कचौड़ियों को भी शामिल किया गया।
आगामी महीनों में प्रदेश में शराब बिक्री पर लगने वाले प्रतिबंध और वार्षिक उत्पाद कर में आई गिरावट की वजह से सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी को यह फैसला किया कि सभी विशिष्ट सामानों पर वैट लगाया जाएगा।
इसमें 500 रुपये प्रति मीटर से ऊपर बीकने वाले कपड़ों, 2,000 रुपये से ज्यादा की साड़ियों, सौंदर्य प्रसाधनों, सुगंधित वस्तुओं, इंवर्टर और ट्रांसफॉर्मर आदि शामिल हैं। इनमें समोसे और कचौड़ियों को भी शामिल किया गया।
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