बीजिंग। चीन ने हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए नए नियम कायदे बनाएं हैं। एयरपोर्ट स्टाफ और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करने या उन्हें धमकी देने वाले पैसेंजर्स के नाम ब्लैकलिस्ट में डाले जाएंगे। सोमवार से ये नियम लागू हो गया।
यह रेग्यूलेशन चाइना एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जारी किया है। इसमें 10 तरह के दुर्व्यवहारों का जिक्र किया गया है। इसमें चेक-इन काउंटरों, सिक्युरिटी चेक गेट्स और बोर्डिंग गेट्स को ब्लॉक करना या उनपर हमला करना शामिल है। इन दुर्व्यवहारों में एयरपोर्ट लाउंच या फ्लाइट के अंदर लड़ना-झगड़ना, कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना, बिना निर्देश के इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलना और आतंकी हमले की झूठी खबर फैलाना भी शामिल है।
एसोसिएशन ऐसे पैसेंजर्स की निजी सूचनाएं दर्ज करेगा और बाकी एविएशन कंपनियों को मुहैया कराएगा। एसोसिएशन ये सूचनाएं विमान यात्रा देने वाली सरकारी एजेंसी ट्रैवलस्काई होल्डिंग कंपनी को भी देगा। नियमों के मुताबिक, पैसेंजर्स की ये सूचनाएं एक-दो साल तक दर्ज रहेंगी।
हालांकि, एसोसिएशन ने यह नहीं बताया कि काली सूची में डाले गए पैसेंजर्स के साथ क्या कदम उठाया जाएगा। नियमों के मुताबिक, जो पैसेंजर महसूस करते हैं कि उनके साथ वाजिब बर्ताव नहीं किया गया है, वे एसोसिएशन में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
यह रेग्यूलेशन चाइना एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जारी किया है। इसमें 10 तरह के दुर्व्यवहारों का जिक्र किया गया है। इसमें चेक-इन काउंटरों, सिक्युरिटी चेक गेट्स और बोर्डिंग गेट्स को ब्लॉक करना या उनपर हमला करना शामिल है। इन दुर्व्यवहारों में एयरपोर्ट लाउंच या फ्लाइट के अंदर लड़ना-झगड़ना, कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना, बिना निर्देश के इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलना और आतंकी हमले की झूठी खबर फैलाना भी शामिल है।
एसोसिएशन ऐसे पैसेंजर्स की निजी सूचनाएं दर्ज करेगा और बाकी एविएशन कंपनियों को मुहैया कराएगा। एसोसिएशन ये सूचनाएं विमान यात्रा देने वाली सरकारी एजेंसी ट्रैवलस्काई होल्डिंग कंपनी को भी देगा। नियमों के मुताबिक, पैसेंजर्स की ये सूचनाएं एक-दो साल तक दर्ज रहेंगी।
हालांकि, एसोसिएशन ने यह नहीं बताया कि काली सूची में डाले गए पैसेंजर्स के साथ क्या कदम उठाया जाएगा। नियमों के मुताबिक, जो पैसेंजर महसूस करते हैं कि उनके साथ वाजिब बर्ताव नहीं किया गया है, वे एसोसिएशन में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
COMMENTS