नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बयानों पर सुओ मोटो लेकर उन्हें समन जारी करने वाले यूपी के महोबा ज़िले के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित गोयल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है.
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस डॉ. धनंजय चंद्रचूड़ के आदेश पर सस्पेंड किया है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के भी आदेश दिए
हैं. अंकित गोयल द्वारा जारी समन के खिलाफ दाखिल अरुण जेटली और मुलायम सिंह यादव की अर्जियों पर सुनवाई के बाद जस्टिस पीकेएस बघेल की बेंच ने दो महीने पहले ही ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी.
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने और अविवेकपूर्ण फैसले लेने के मामले में सस्पेंड किया गया है. हाईकोर्ट की रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किये जाने की पुष्टि कर दी है. अरुण जेटली और मुलायम सिंह के खिलाफ समन आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि मजिस्ट्रेट को किसी मामले में सुओ मोटो लेकर समन जारी करने का अधिकार ही नहीं है. अदालत ने इनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की थी.
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