नई दिल्ली। वोडाफोन टैक्स मामले में आईटी विभाग ने फिर से एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि टैक्स ना चुकाने पर वोडाफोन की भारतीय संपत्ति जब्त हो सकती है। हालांकि ये मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है। वहीं वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने की पुष्टि की है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस मामले को पिछले साल ही सुलझा लिया गया था।
बता दें कि वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14 हजार 200 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने 4 फरवरी को वोडाफोन को चिट्ठी भेजी थी। वोडाफोन ने 1100 करोड़ डॉलर में हच के कारोबार में 67 फीसदी हिस्सा खरीदा था। इससे जुड़े टैक्स मामले में 2014 से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है।
टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट देने के बाद भी सरकार का ये नोटिस देना जायज नहीं है। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही है, जबकि सरकार को आर्बिट्रेशन तक इंतजार करना चाहिए। सरकार को वोडाफोन टैक्स मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
वहीं वोडाफोन का कहना है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी निवेशकों के सामने टैक्स फ्रेंडली माहौल का वादा कर रहे हैं, इस तरह का नोटिस बताता है कि सरकार और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच संपर्क की कमी है।
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