शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों पर 10 साल से काम कर रहे कर्मचारी अब स्थायी किए जाएंगे। विभाग के अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से अनुबंध पर लगे ऐसे कर्मचारियों के नाम और ज्वॉइन करने की तिथि सहित अन्य जानकारी मांगी गई हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाने की कवायद में शिक्षा निदेशालय ने यह कदम उठाया है। वर्ष 2007 में लगे कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को पक्का करने की मांग की थी। कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार से उन्हें नियमित करने तथा देरी पर 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए हैं।
दो साल का वोकेशनल कोर्स
हरियाणा में पूर्व में जहां नौवीं से बारहवीं तक सीधे चार वर्षीय वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे थे, वहीं अब नौवीं से दसवीं तक और फिर ग्यारहवीं से बारहवीं तक दो-दो साल का कोर्स होगा। 1065 सरकारी स्कूलों में 14 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर यह बदलाव किया है।
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